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DEHLI: डीपीसीसी ने आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों पर 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली Delhi: प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने मंगलवार को कहा कि उसने चांदनी चौक के लाल कुआं में एक रिहायशी इलाके Residential areas में अवैध रूप से चल रही पांच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों पर कुल ₹52 लाख का जुर्माना लगाया है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को सौंपे गए आवेदन में डीपीसीसी ने कहा कि उसे इलाके में 14 इकाइयां मिलीं, लेकिन उनमें से नौ खाली थीं। जुर्माना लगाए जाने के बाद पांचों को सील कर दिया गया।
22 जुलाई की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "संयुक्त समिति ने नौ इकाइयों को खाली पाया, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, पांच इकाइयों में हाल ही में इलेक्ट्रोप्लेटिंग गतिविधि हुई थी, इसलिए परिसर को सील कर दिया गया और बिजली काट दी गई।"डीपीसीसी निवासी सायरा बेगम द्वारा दायर याचिका का जवाब दे रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि लाल श्रेणी की अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयां रिहायशी इलाके में चल रही थीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इकाइयां हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करके नट और बोल्ट धोती और पॉलिश करती थीं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। कोई भी औद्योगिक इकाई रिहायशी या गैर-अनुरूप क्षेत्रों में नहीं चल सकती।