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घर बैठे चुनाव में वोट डाल सकेंगे दिव्यांग और बुजुर्ग, सरकार ने किया फैसला
Apurva Srivastav
2 March 2024 3:39 AM GMT
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नई दिल्ली: अभी तक देश में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे. लेकिन अब चुनाव आयोग की सिफारिश पर सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है. इस संबंध में न्याय मंत्रालय ने कहा कि चुनाव नियम, 1961 में बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले मतदाताओं को ऐसा लाभ प्रदान किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, यह बदलाव अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है.
देश में 100 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 2.38 मिलियन मतदाता हैं:
9 फरवरी को चुनाव आयोग ने देश में कुल मतदाताओं की संख्या की भी घोषणा की. इस संबंध में, चुनाव आयोग ने अपने विशेष सारांश संशोधन 2024 में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं को शामिल करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब 97 मिलियन लोग मतदान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, देश के 1.85 करोड़ वोटरों की उम्र अब 80 साल से ज्यादा हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी भी 100 साल और उससे अधिक उम्र के 23.8 लाख मतदाता हैं।
चुनाव आयोग की चेतावनी:
दरअसल, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर आगाह भी किया. इस संबंध में, चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को 2024 में आगामी आम चुनावों के लिए सार्वजनिक प्रचार में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा, आयोग का कहना है कि यदि कोई भी पार्टी या कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ।
दरअसल, चुनाव आयोग ने कहा है, ''पार्टियों या उम्मीदवारों को जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए.'' इसके अलावा किसी भी पार्टी को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रचार नहीं करना चाहिए।
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Apurva Srivastav
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