- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- फर्जी दस्तावेज बनाने...
दिल्ली-एनसीआर
फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
Rani Sahu
11 March 2023 6:22 PM GMT
x
नई दिल्ली (आईएएनएस)| मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि मुआवजे के रूप में 23.50 लाख रुपये का दावा करने के लिए फर्जी अदालत के आदेश को रिकॉर्ड पर रखने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज की जाए। ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी, एकता गौबा मान ने कहा कि याचिकाकर्ता पूजा द्वारा एक अन्य मामले में याचिकाकर्ता को दिए गए मुआवजे का गलत तरीके से दावा करने का प्रयास एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
न्यायाधीश ने कहा, पूजा ने पुष्पा रजवार बनाम नवाब अली के स्थान पर पूजा बनाम राज्य व अन्य का उल्लेख कर तथा इस न्यायालय के नाम के स्थान पर न्यायालय का गलत नाम अंकित कर इस न्यायालय का फर्जी आदेश तैयार किया है।
न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अदालत मुआवजे के फैसले से निपट रही है। वर्तमान आवेदन को स्थानांतरित करके, पूजा, कथित फर्जी आदेश के आधार पर, 23.50 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, यानी मुआवजा राशि जो पुष्पा राजवार बनाम नवाब अली नामक मामले में याचिकाकर्ता/पीड़ित को दिया गया था।
इसलिए, प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच करें और फिर प्राथमिकी दर्ज करें कि कैसे इस अदालत के नाम पर आदेश की नकली प्रति आवेदक पूजा द्वारा गलत तरीके से मुआवजे की राशि का दावा करने के लिए दर्ज की गई है जो एमएसीटी मामले पुष्पा रजवार बनाम नवाब अली के वास्तविक पीड़ितों को दी गई है।
14 मार्च को एसएचओ की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। पूजा के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूजा ने इस अदालत का कोई फर्जी आदेश तैयार किया है। उन्होंने अपना वकालतनामा वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story