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शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा
दिल्ली न्यूज़: शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना की स्थिति पर 20 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। स्कूलों से दिल्ली जल बोर्ड के वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ (आरडब्ल्यूएच) द्वारा निरीक्षण के लिए जरूरी व्यवस्था करने को भी कहा गया है। निदेशालय ने स्कूलों को भेजे निर्देश में कहा है कि सभी स्कूलों के प्रमुख को वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना की स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाता है।
स्कूलों को डीजेबी टीम के दौरे की भी व्यवस्था करनी होगी: साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली के निरीक्षण के लिए दिल्ली जल बोर्ड के आरडब्ल्यूएच प्रकोष्ठ की तकनीकी टीम के दौरे के संबंध में जरूरी व्यवस्था भी करनी चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 2017 में दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों को दो महीने के भीतर खुद के खर्च पर अपने परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया था।
पूर्व में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित न करने पर 5 लाख का था जुर्माना: एनजीटी ने कहा था कि जो संस्थान निर्धारित अवधि में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने में नाकाम रहता है, वह 5 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। बता दें शिक्षा निदेशालय ने 2019 में राष्ट्रीय राजधानी के कम से कम 605 निजी स्कूलों को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने में विफल रहने के लिए 5 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा जमा न करने पर मान्यता रद्द किए जाने की चेतावनी दी थी।