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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली में पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर बोनस देने का निर्देश
Kiran
3 Nov 2026 10:06 AM IST

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दिल्ली श्रम विभाग ने सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार, लेखा वर्ष 2025-26 के लिए पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 नवंबर तक वैधानिक बोनस का भुगतान करें। सोमवार को जारी एक परामर्श (एडवाइजरी) में, विभाग ने कहा कि 21,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले और लेखा वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिन काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी, 'कोड ऑन वेजेज, 2019' (वेतन संहिता, 2019) के तहत वैधानिक बोनस पाने के हकदार हैं।
यह बोनस वेतन के कम से कम 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये (जो भी अधिक हो) की दर से देय है, और यह अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकता है। बोनस की गणना के लिए, वेतन की सीमा 7,000 रुपये या लागू न्यूनतम वेतन (जो भी अधिक हो) तय की गई है। परामर्श में बताया गया है कि दिल्ली में 21,000 रुपये प्रति माह की वेतन पात्रता सीमा लागू रहेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया कि 'कोड ऑन वेजेज' के तहत नियोक्ता होने के नाते, ठेकेदार लेखा वर्ष समाप्त होने के आठ महीने के भीतर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, चालू वर्ष के लिए भुगतान की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2026 है।
परामर्श में यह भी चेतावनी दी गई है कि वैधानिक बोनस का भुगतान न करने पर 'कोड ऑन वेजेज, 2019' के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है और वसूली की कार्यवाही की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड, 2020' (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020) के तहत, यदि ठेकेदार भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसके लिए मुख्य नियोक्ता (प्रिंसिपल एम्प्लॉयर) जिम्मेदार होगा।
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