दिल्ली-एनसीआर

Digital Bharat Nidhi: दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों का पहला सेट लागू हुआ

Kavya Sharma
2 Sep 2024 5:31 AM GMT
Digital Bharat Nidhi: दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों का पहला सेट लागू हुआ
x
New Delhi नई दिल्ली: डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों में दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास में, केंद्र ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के पहले नियम, 'डिजिटल भारत निधि' अब प्रभावी हो गए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए नियम दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और बदले में, भारत के 'विकसित भारत@2047' बनने के मिशन को मजबूत करते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का अब 'डिजिटल भारत निधि' के रूप में नाम बदल दिया गया है, जो बदलते तकनीकी समय में नए क्षेत्रों को संबोधित करता है।
नियम प्रशासक की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रावधान करते हैं, जो 'डिजिटल भारत निधि' के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। नियम 'डिजिटल भारत निधि' के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए चयन प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं। नए नियमों के अनुसार, ‘डिजिटल भारत निधि’ से प्राप्त धनराशि को वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने तथा समाज के वंचित समूहों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा।
‘डिजिटल भारत निधि’ के तहत वित्तपोषित योजनाओं और परियोजनाओं को नियमों में निर्धारित एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि इनमें मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरणों सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान, दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाने, दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार और वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए परियोजनाएं शामिल हैं।
‘डिजिटल भारत निधि’ के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के मानदंडों में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और संबंधित बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें आवश्यक होने पर नियामक सैंडबॉक्स का निर्माण भी शामिल है। इनमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रासंगिक मानकों का विकास और स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों द्वारा उनका मानकीकरण और दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।
Next Story