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Celebrity शेफ कुणाल कपूर को तलाक देने का आदेश पर DHC ने रोक लगा दी
Chef Kunal Kapoor शेफ कुणाल कपूर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को तलाक देने का आदेश दिया गया था। इसमें उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए क्रूरता के आरोपों का हवाला दिया गया था। कपूर को यह नोटिस उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी ने की, जिन्होंने दंपति के बीच संभावित समझौते की of the agreement तलाश के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने कपूर के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि उनकी पत्नी के व्यवहार में उनके प्रति गरिमा और सहानुभूति की कमी थी। कोर्ट ने कपूर को तलाक देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि जीवनसाथी के खिलाफ बेपरवाह, अपमानजनक और निराधार सार्वजनिक आरोप लगाना क्रूरता है। कुणाल कपूर का अपनी पत्नी के खिलाफ आरोप शेफ कुणाल कपूर ने अप्रैल 2008 में शादी की और 2012 में उनका एक बेटा हुआ। अपनी याचिका में, कभी टेलीविजन शो मास्टरशेफ इंडिया के जज रहे कपूर ने अपनी पत्नी पर उनके माता-पिता का अनादर करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया।