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टिकट के डाउनग्रेड होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा डीजीसीए

Rani Sahu
23 Dec 2022 5:41 PM GMT
टिकट के डाउनग्रेड होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा डीजीसीए
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) टिकटों के डाउनग्रेड होने से प्रभावित हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रावधानों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है। संशोधन के साथ, यदि यात्री जो अनैच्छिक रूप से अपने बुक किए गए टिकट की श्रेणी से डाउनग्रेड किया जाता है, को एयरलाइन से रिफंड के रूप में कर सहित टिकट का पूरा मूल्य प्राप्त होगा और एयरलाइन यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क ले जाएगी।
भारत के भीतर और भारत से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई सेवाओं के तेजी से विस्तार और यात्री यातायात की मात्रा में वृद्धि के मद्देनजर, यह देखा गया है कि कभी-कभी एयरलाइंस यात्रियों (टिकट) को डाउनग्रेड करती हैं। विमानन नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए डीजीसीए अपनी नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) खंड-3, श्रृंखला एम भाग 4 में संशोधन की प्रक्रिया में है, 'बोडिर्ंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं' अपने टिकट के डाउनग्रेड से प्रभावित हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए।
अधिकारी ने कहा कि संशोधन से यात्री, जो अनैच्छिक रूप से अपने बुक किए गए टिकट वर्ग से डाउनग्रेड हो गए हैं, को एयरलाइन से कर सहित टिकट का पूरा मूल्य प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी और एयरलाइन यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क ले जाएगी। हालांकि, यह प्रस्ताव हितधारक परामर्श के माध्यम से जाएगा और अंतिम विनियम प्रकाशित किया जाएगा और बाद में लागू किया जाएगा।
सीएआर में निर्दिष्ट मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि एयरलाइन ने उड़ान पर यात्रा के लिए पुष्टि की गई बुकिंग के खिलाफ किसी यात्री को बोडिर्ंग से इनकार कर दिया है, तो मुआवजा (यदि वैकल्पिक उड़ान मूल प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर है) ईंधन शुल्क (अधिकतम 10,000 रुपये) के अलावा एक तरफ के किराए का 200 प्रतिशत है। इसी तरह, मूल प्रस्थान के 24 घंटे के बाद वैकल्पिक उड़ान पर मुआवजा एक तरफ का किराया प्लस ईंधन शुल्क का 400 प्रतिशत (अधिकतम 20,000 रुपये) है। यदि कोई यात्री वैकल्पिक उड़ान का विकल्प नहीं चुनता है तो मुआवजा पूर्ण वापसी और एक तरफ का किराया प्लस ईंधन शुल्क का 400 प्रतिशत (अधिकतम 20,000 रुपये) है।
नियम कहते हैं कि यदि एयरलाइन मूल प्रस्थान के 1 घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करती है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
--आईएएनएस
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