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Delhi सरकार से मांग, गिग व निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू हो

Saba Naaz
16 Jan 2026 7:21 PM IST
Delhi सरकार से मांग, गिग व निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू हो
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New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए जल्द कार्रवाई का आदेश दिया।
एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को श्रम मंत्री ने सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत बनाए गए नियमों के पब्लिकेशन और नोटिफिकेशन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसका मकसद इन मजदूरों को अलग-अलग वेलफेयर बेनिफिट्स देना है। सोशल सिक्योरिटी कोड में असंगठित और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने और उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाने का प्रावधान है। मीटिंग के दौरान, कैबिनेट मंत्री को सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 सहित सभी चार लेबर कोड के तहत बनाए गए नियमों के पब्लिकेशन और नोटिफिकेशन से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में लेबर कमिश्नर और डिपार्टमेंट के अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
श्रम मंत्री ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कीम्स का फायदा असंगठित मजदूरों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक तेजी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचे। बयान में मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों को चार लेबर कोड में बदल दिया है - वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इन लेबर कोड का मकसद मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार करना है। सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत, असंगठित मजदूरों और गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अलग-अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए शामिल किया गया है।
इसी तरह, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो पहले बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) एक्ट, 1996 के तहत आते थे, उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के दायरे में लाया गया है। मिश्रा ने निर्देश दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहले से पब्लिश किए गए नियमों का डिटेल में अध्ययन किया जाए और जहां भी जरूरी हो, देश भर में एकरूपता बनाए रखने और मजदूरों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली के नियमों को सेंट्रल नियमों के साथ जोड़ा जाए। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नियमों को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए ताकि दिल्ली में मजदूरों को सभी चार लेबर कोड के तहत ज्यादा से ज्यादा फायदे समय पर मिल सकें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मज़दूरों का कल्याण और हित दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस मामले में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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