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एनसीपीसीआर की मांग: दंगे में बच्चों का प्रयोग करने वालों पर दर्ज हो मामला
दिल्ली न्यूज़: जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान हुए दो गुटों में दंगों में कई बच्चों का भी प्रयोग किया गया। उन्हें भड़काकर पत्थर फेंकने जैसी वारदात में शामिल किया गया। जिसे लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने काफी सख्त रूख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एनसीपीसीआर के नोटिस में कहा गया है कि जिन लोगों ने दंगों के दौरान बच्चों को गुमराह करने व प्रयोग किया है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पुलिस 7 दिनों के भीतर एक्शन टेक्कन रिपोर्ट एनसीपीसीआर को दे।
दंगों में बच्चों का दंडात्मक व गैरजमानती अपराध : प्रियांक कानूनगो
एनसीपीसआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि उन्हें लीगल राइट्स ऑर्गनाइजेशन की ओर से ट्विट कर शिकायत की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हिंसक गतिविधियों में बच्चों का प्रयोग किया गया है और शोभा यात्रा पर उनसे पत्थरबाजी करवाई गई है। शिकायत मिलने व मीडिया रिपोटर््स को देखते हुए एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जांच के निर्देश दिए हैं। इस तरह के दंगों में बच्चों का इस्तेमाल एक दंडात्मक व गैरजमानती अपराध है।