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'उदयपुर फाइल्स' पर रोक की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करेगा
Kiran
28 July 2025 1:31 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 30 जुलाई को फिल्म "उदयपुर फाइल्स - कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड" को रिलीज़ करने की केंद्र सरकार की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत को यह भी बताया गया कि फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के पुनः प्रमाणन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को एक आवेदन दिया है और इस पर जल्द ही विचार किए जाने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की ओर से स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद याचिकाओं को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को फिल्म की रिलीज़ की अनुमति देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के निर्देश के अनुसरण में दोनों याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गईं। ये याचिकाएँ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को कहा था कि फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की अपील निरर्थक है क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई को केंद्र द्वारा फिल्म की रिलीज़ के लिए दी गई मंज़ूरी स्वीकार कर ली थी, बशर्ते इसके दृश्यों में छह कट और डिस्क्लेमर में संशोधन किए जाएँ।
उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज़ और मोहम्मद ग़ौस ने हत्या कर दी थी। बाद में हमलावरों ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यह हत्या दर्जी द्वारा कथित तौर पर पूर्व भाजपा सदस्य नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करने की प्रतिक्रिया में की गई थी। इस मामले की जाँच एनआईए ने की थी और आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं के अलावा कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में लंबित है।
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