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दिल्ली-एनसीआर
देशभर में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट से कदम उठाने की मांग
Tara Tandi
6 Nov 2025 5:22 PM IST

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नई दिल्ली: भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न "राष्ट्रव्यापी जन स्वास्थ्य आपातकाल" में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।
स्वास्थ्य अधिवक्ता और फिट इंडिया मूवमेंट के समर्थक ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिन्हो द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि व्यापक वैधानिक ढाँचे और बार-बार नीतिगत घोषणाओं के बावजूद, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता "लगातार खराब, खतरनाक और जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन" बनी हुई है।
याचिका में आगे कहा गया है, "स्थिति इस हद तक पहुँच गई है कि 1.4 अरब से ज़्यादा नागरिक हर दिन ज़हरीली हवा में साँस लेने को मजबूर हैं - जो अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है।"
रिट याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और पटना जैसे प्रमुख शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 का वार्षिक औसत नियमित रूप से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) के तहत निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक होता है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।
इसमें आगे कहा गया है कि रिकॉर्ड में पीएम 2.5 की सांद्रता लगभग 105 माइक्रोग्राम/घन मीटर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित सुरक्षित सीमा 5 माइक्रोग्राम/घन मीटर से लगभग 20 गुना अधिक है।
याचिका में तर्क दिया गया है, "वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सहित कई नियामक निकायों के बावजूद यह लगातार और प्रणालीगत विफलता हुई है।" साथ ही, निगरानी का बुनियादी ढांचा "अपर्याप्त" और कार्यान्वयन "कमजोर, खंडित और काफी हद तक प्रतीकात्मक" बना हुआ है।
याचिका में कहा गया है, "वायु प्रदूषण अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है - यह एक तेज़ी से बढ़ता औद्योगिक और नीतिगत क्षेत्र है, जो संकट की गंभीरता और प्रणालीगत हस्तक्षेप के अवसर, दोनों को दर्शाता है।"
इसमें तर्क दिया गया है कि योग, पोषण और जीवनशैली में बदलाव पर केंद्रित स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन करने वाले नागरिकों को भी "स्वास्थ्य की मूल नींव - स्वच्छ हवा तक पहुँच - से वंचित रखा जा रहा है", जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल कमज़ोर हो रही है और लाखों लोग गंभीर श्वसन, हृदय और तंत्रिका संबंधी जोखिमों के संपर्क में आ रहे हैं।
जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से परिवेशी वायु प्रदूषण में सार्थक कमी सुनिश्चित करने, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त कवरेज के साथ देश के निगरानी ढाँचे को मज़बूत करने और वायु अधिनियम तथा अन्य पर्यावरणीय कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
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