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दिल्ली के रेस्टोरेंट-बार अब 24 घंटे खुलेंगे

Admin Delhi 1
1 Jan 2023 8:21 AM GMT
दिल्ली के रेस्टोरेंट-बार अब 24 घंटे खुलेंगे
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दिल्ली: नए साल पर दिल्लीवालों को एलजी वी.के. सक्सेना ने बड़ा तोहफा दिया है। अब दिल्ली के फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुले रहेंगे। थ्री स्टार होटलों में रात के 2 बजे तक और बाकी जगहों पर रात के एक बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रखने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट और बार खोलने के लिए अब 28 अलग-अलग डॉक्युमेंट्स की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक या दो डॉक्युमेंट से भी नया लाइसेंस मिल सकता है।

इन जगहों पर 24 घंटे खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे: फाइव स्टार या फोर स्टार होटलों के अलावा दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डा के आसपास के करीब एक किमी के दायरे में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे हैं, वह भी 24 घंटे खुले रहेंगे। इनके अलावा फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को सिर्फ एक बार चलाने के लिए ही लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब यह नियम लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट ओनर्स चाहें तो एक से अधिक बार के लिए भी अलग-अलग लाइसेंस ले सकते हैं। नए नियमों के तहत आवेदन करने के दिन से 49 दिनों में लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। लाइसेंस भी अब पहले की तरह एक साल का नहीं, बल्कि तीन साल का मिलेगा। फायर एनओसी और पल्यूशन कंसेंट (मंजूरी) भी हर साल रेस्टोरेंट ओनर्स को नहीं लेनी होगी। पल्यूशन कंसेंट और फायर एनओसी 9 साल के लिए मिलेगी।

आवेदन फॉर्म सिर्फ 9 पेज का: होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे ऑपरेट करने के लिए पहले 21 पेजों का लंबा-चौड़ा आवेदन भरना पड़ता था। जिसमें 140 फील्ड की जानकारियां अनिवार्य थी। लेकिन, अब आवेदन करने वालों को सिर्फ 9 पेज का आवेदन फॉर्म ही भरना पड़ेगा। 140 तरह की जो अलग-अलग जानकारियां आवेदन फॉर्म में उपलब्ध करानी थी, उसे खत्म कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म के साथ अब अलग-अलग मामलों के लिए अलग-अलग शपथ पत्र भी देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदनकर्ता को सिर्फ अंडरटेकिंग के रूप में एक शपथ पत्र ही देना होगा। फ्रेश लाइसेंस के लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए सिर्फ एक बार एक हजार रुपये जमा कराने होंगे।

स्पेशल ब्रांच करेगी ऑनलाइन आवेदनों का वेरिफिकेशन: होटल, रेस्टोरेंट या बार के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी। जिस मामले में पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है, उसमें लोकल पुलिस से यह काम लेकर स्पेशल ब्रांच पुलिस को दे दिया गया है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो बदलाव एलजी ने किए हैं, उसके मुताबिक वेबसाइट में भी बदलाव करने का आदेश संबंधित एजेंसियां को दिया गया है। वेबसाइट में यह बदलाव 26 जनवरी से पहले करने को कहा गया है।

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