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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 लोगों को किया आरोपमुक्त, घर पहुंचे मोलानी के घर में जश्न का माहौल
आतंकी फंडिंग (Terror Funding) से मस्जिद का निर्माण करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने चारों आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था ,लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए सभी को आरोपमुक्त कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं. तीन साल जेल में रहने के बाद जब राजस्थान के नागौर निवासी 42 साल के मोहम्मद हुसैन मोलानी रोहिणी जेल से बाहर आए तो उनके परिवार वालों की खुशी देखते ही बन रही थी. मोलानी के बड़े भाई तो उन्हें गले लगाकर रो पड़े. मोलानी को एनआईए ने जयपुर एयरपोर्ट से 21 जनवरी 2019 को उस समय गिरफ्तार किया था जब वे दुबई से लौट रहे थे. उन पर आरोप लगाया गया था कि पलवल में बन रही एक मस्जिद में उन्होंने आतंकियों द्वारा दिया गया पैसा लगाया है. मोहम्मद हुसैन मोलानी जब अपने घर पहुंचे तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा.
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— Mukesh singh sengar मुकेश सिंह सेंगर (@mukeshmukeshs) October 23, 2021
खुशी के पल !
टेरर फंडिंग केस में 3 साल तक जेल में रहने के बाद जब राजस्थान के नागौर के मोहम्मद हुसैन मोलानी अपने घर पहुँचे तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा,पटियाला हाउस कोर्ट ने इस केस में सभी 4 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है pic.twitter.com/3pfPYkPZTK