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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से शहर में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने वर्ष 2023 में प्रतिमा देवी नामक एक बुजुर्ग महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रतिमा देवी को व्यापक रूप से "डॉग अम्मा" के नाम से जाना जाता है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को फिर से होगी। न्यायालय ने 21 मई को दिए गए आदेश में दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों के बारे में नियमित मीडिया रिपोर्टों और याचिकाओं पर ध्यान दिया।
न्यायमूर्ति पुष्करना ने इस मुद्दे को नीतिगत मामला बताते हुए मुख्य सचिव को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, "इसके अनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएं।" न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के अस्थायी आश्रय गृह में 200 से अधिक आवारा कुत्ते रखे गए हैं और उन्हें छोड़ना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
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