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Delhi दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 26 अगस्त से आधिकारिक पत्र मिलने लगेंगे, जबकि 1 सितंबर से यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। सरकार 26 अगस्त को यहां तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जहां शुरुआत में पात्र लाभार्थियों को पत्र सौंपे जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा ने दिल्ली सचिवालय में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा और जिला-स्तरीय अनुमोदन, निगरानी और शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष व अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, योजना शुरू होने के महज 18 दिनों में पोर्टल पर लगभग आठ लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया था, जबकि पांच लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए गए थे।
गुप्ता ने आवेदनों की जांच और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में जिला-स्तरीय समितियों के काम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने समिति के अधिकारियों को आवेदनों की गहन जांच करने का निर्देश दिया ताकि पात्र महिलाओं को बिना किसी अनावश्यक देरी के लाभ मिल सके। अपात्र लाभार्थियों को मासिक सहायता नहीं मिलेगी, फंड की वसूली होगी दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी और उन्हें पहले से प्राप्त राशि वापस करनी होगी। जहां लागू हो, वहां धोखाधड़ी के लिए कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी में कम आय वाले परिवारों की 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, 1,500 रुपये की राशि एक आरडी (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा की जाएगी, जिसका लॉक-इन पीरियड 31 जुलाई, 2029 तक होगा, और शेष राशि लाभार्थी के सीबीडीसी (CBDC) वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में जाएगी। लाभार्थी चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की राशि आरडी या एफडी खाते में जमा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
सीबीडीसी वॉलेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को सीमित करेगा, जिसमें शराब, तंबाकू उत्पाद, नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ और सट्टेबाजी शामिल हैं। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, महिला का अपने परिवार में सबसे बड़ी पात्र महिला होना और दिल्ली का रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन की तारीख तक, महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है।
पेंशन पाने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स भरने वाले, GST फाइल करने वाले, सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदों पर काम करने वाले लोग इस योजना में शामिल नहीं हैं। जिन परिवारों में तीन से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, सालाना बिजली की खपत 2,400 यूनिट से ज़्यादा है, या जिनके पास चार पहिया वाहन है, वे भी इसके लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन पूरे साल खुले रहेंगे। हर महीने मिलने वाले आवेदनों के लिए उस महीने का आखिरी दिन कट-ऑफ तारीख मानी जाएगी; मंज़ूरी मिलने पर, पात्र आवेदनों पर अगले महीने से लाभ देने पर विचार किया जाएगा।





