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दिल्ली-एनसीआर
Delhi:व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत दो को उम्रकैद
Kavya Sharma
20 July 2024 1:03 AM GMT
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Gurugram गुरुग्राम: पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को उसके पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महिला और उसके पति के चचेरे भाई को नवंबर 2019 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। पुलिस के अनुसार, संदीप को सीही गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली सड़क पर गोली मारी गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप के भाई ने अपनी शिकायत में उसकी पत्नी ज्योति और सचिन पर उसे गोली मारने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सेक्टर 37 थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सभी जरूरी सबूत जुटाए गए और गवाहों की पहचान की गई और उन्हें अदालत में पेश किया गया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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