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Delhi दहेज के लिए हत्या के प्रयास में तीन आरोपी को 10 साल की जेल

Delhi दिल्ली दहेज की मांग को लेकर एक महिला को उसके घर की दूसरी मंज़िल की बालकनी से कथित तौर पर फेंक दिया गया था, जिससे वह हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई थी। चार साल से ज़्यादा समय बाद, दिल्ली की एक कोर्ट ने उसके पति, सास और देवर को 10 साल की सज़ा सुनाई है। यह मामला 14 फरवरी, 2022 को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हुई एक घटना से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, दहेज की मांग को लेकर महिला को उसके पति आमिर खान, सास नसरीन और देवर सोनू उर्फ फिरोज लगातार परेशान और बेरहमी से परेशान कर रहे थे।
पुलिस ने पाया कि दहेज को लेकर हुई बहस के बाद, तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर महिला को उनके घर की बालकनी से फेंक दिया। गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं और कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड के अलग-अलग नियमों के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें हत्या की कोशिश और पति या रिश्तेदारों द्वारा बेरहमी शामिल है।
पुलिस ने कहा कि जांच में मेडिकल और साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करना, क्राइम सीन का इंस्पेक्शन और गवाहों से पूछताछ शामिल थी, जिससे जुर्म में आरोपियों की भूमिका साबित हुई। साकेत कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज विशाल सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को IPC की धारा 307 और 34 के तहत दोषी ठहराया। आमिर खान और नसरीन को दहेज से जुड़ी क्रूरता के लिए धारा 498-A के तहत भी दोषी ठहराया गया। 1 जून को सज़ा सुनाते हुए, कोर्ट ने जुर्म की गंभीरता और पीड़ित को लगी जानलेवा चोटों पर ध्यान दिया। तीनों दोषियों को 10 साल की कड़ी कैद और जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिया जाए।





