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दिल्ली: NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी का केस पिछले जज को ट्रांसफर किया

Saba Naaz
2 Feb 2026 8:02 PM IST
दिल्ली: NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी का केस पिछले जज को ट्रांसफर किया
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New Delhi नई दिल्ली: एक स्पेशल NIA जज ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी का मामला उस पिछले जज को ट्रांसफर कर दिया, जिन्होंने मूल सज़ा सुनाई थी। अंद्राबी पर महिलाओं के आतंकी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (DEM) की मुखिया होने का आरोप है।
स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने मामला ट्रांसफर किया और इसे 12 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट में पिछले जज चंदरजीत सिंह के सामने लिस्ट किया। सिंह पहले पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA जज के तौर पर काम कर चुके हैं। अंद्राबी और उनके दो साथियों को 14 जनवरी, 2026 को NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया था। नई दिल्ली में एक NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उनकी दो साथियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को NIA द्वारा दर्ज एक आतंकी मामले में दोषी ठहराया।
अंद्राबी को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। NIA ने उनके खिलाफ राज्य के खिलाफ युद्ध, समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी साजिश की धाराएं लगाई थीं। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) चंदर जीत सिंह ने आसिया अंद्राबी और अन्य को दोषी ठहराया था। मामला पटियाला हाउस में NIA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में ASJ सिंह ने की, और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद, उनका ट्रांसफर कड़कड़डूमा कोर्ट में हो गया। 21 दिसंबर, 2020 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उनके दो साथियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप तय करने का आदेश दिया। ASJ परवीन सिंह ने दुख्तरान-ए-मिल्लत (DEM) की संस्थापक अंद्राबी और उनकी दो साथियों सोफी
फहमीदा
और नाहिदा नसरीन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिन्हें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121, 121A, 124A, 153B, और 505 के साथ-साथ IPC के अन्य प्रावधानों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। अंद्राबी कश्मीरी हैं और दुख्तरान-ए-मिल्लत की संस्थापक नेता हैं। यह ग्रुप कथित तौर पर कश्मीर घाटी में अलगाववादी संगठन 'ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस' का हिस्सा है, और भारत सरकार ने इसे "प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन" घोषित किया है। DEM, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है, पर आरोप है कि वह पाकिस्तान में स्थित विभिन्न आतंकवादी संगठनों की मदद और सहायता से कश्मीर की आम जनता को भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। NIA की चार्जशीट के अनुसार, आसिया और दो अन्य आरोपियों पर आरोप है कि वे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनलों, जिसमें पाकिस्तान के चैनल भी शामिल हैं, जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके "भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें और नफरत भरे संदेश और भाषण" फैला रहे थे।
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