दिल्ली-एनसीआर

Delhi हाई कोर्ट 29 जून को जमानत पर फैसला सुनाएगा

Kiran
26 Jun 2026 8:41 AM IST
Delhi हाई कोर्ट 29 जून को जमानत पर फैसला सुनाएगा
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Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह 29 जून को इस बात पर आदेश देगा कि पश्चिमी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी 57 साल के केयरटेकर की ज़मानत रद्द की जाए या नहीं। जस्टिस विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की उन याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें ट्रायल कोर्ट के 7 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में ललित कुमार को ज़मानत पर रिहा किया गया था।

पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से ज़मानत रद्द करने की अपील की। ​​उन्होंने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें ट्रायल कोर्ट को मुख्य आरोपी को राहत देनी चाहिए थी।

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुमार के बेटे ने रेप पीड़िता की माँ को धमकी दी है। उन्होंने कहा, "एक चौंकाने वाली घटना हुई है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में, तीन साल की रेप पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया कि आरोपी के बेटे ने उन्हें धमकी दी। 57 साल के आरोपी के बेटे ने धमकी दी कि उनका भी वही हाल होगा जो उनकी तीन साल की बेटी का हुआ था।"

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