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दिल्ली-एनसीआर
Delhi: हाईकोर्ट ने मासूम से दरिंदगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की
Saba Naaz
29 Aug 2025 2:19 PM IST

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Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 70 वर्षीय व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है और इस मामले में सख़्त रुख़ की ज़रूरत है।
न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने 25 अगस्त को व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्र में अंतर कथित कृत्य को "और भी जघन्य" बनाता है और शोषण व विश्वासघात की गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप हैं। उसे अक्टूबर 2023 में गिरफ़्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया कि व्यक्ति उसे फुसलाकर अपने घर ले गया, उसके कपड़े उतारे, उसका यौन उत्पीड़न किया और घटना का खुलासा करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
व्यक्ति ने ज़मानत की माँग करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला बच्ची और उसकी माँ की गवाही पर आधारित है, जिसमें उसने दावा किया कि विसंगतियाँ हैं। उनके वकील ने मेडिकल जाँच का भी हवाला दिया, जिसमें कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं पाई गई। याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक मीनाक्षी दहिया ने दलील दी कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान सुसंगत और विश्वसनीय थे।
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