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Delhi : सरकार ने तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया

Delhi दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले तेल-रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। खाद्य तेल उद्योग निकाय एसईए ने पहले सरकार से घरेलू प्रसंस्करणकर्ताओं की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था।
यह प्रतिबंध पिछले साल लगाया गया था।
एक अलग अधिसूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि डेयरी उत्पाद, प्याज, आलू, कुछ सब्ज़ियाँ, चावल और गेहूँ जैसी कृषि वस्तुओं के भूटान को निर्यात को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू प्रतिबंधों और निषेधाज्ञाओं से छूट दी गई है। भूटान भारत का मित्रवत पड़ोसी है।
ये छूट चाय, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, ताड़ का तेल, पशु, वनस्पति वसा और तेल, गन्ना या चुकंदर चीनी और नमक सहित अन्य वस्तुओं पर भी लागू हैं।
एक अन्य अधिसूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि धारवाड़ विश्वविद्यालय से इंडोनेशिया को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मंगलौर बंदरगाह के रास्ते 100 टन गेहूं बीज (डीडब्ल्यूआर-162) के निर्यात को एकमुश्त छूट के रूप में अनुमति दी गई है।
हालाँकि, यह निर्णय धारवाड़ विश्वविद्यालय या कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्रमाणन के अधीन है।
वर्तमान में, गेहूं जैसी वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध या निषेध हैं।





