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Delhi दिल्ली वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जोड़े जाने पर AAP के सवाल उठाने के बाद, दिल्ली चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि BJP के राज्यसभा सांसद ने 26 अगस्त को राजिंदर नगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 'फॉर्म 6' भरा था और ज़रूरी प्रक्रिया के बाद 2 सितंबर को उनका आवेदन मंज़ूर कर लिया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ़्तर ने कहा, "मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक, सांसद (राज्यसभा) राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को AC-39 (राजिंदर नगर) में 'फॉर्म 6' के ज़रिए अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था।"
उन्होंने बताया कि U05039D6N2608261200000 नंबर वाले इस आवेदन को ज़रूरी सात दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने मंज़ूर किया था। दिल्ली CEO दफ़्तर ने कहा, "AC-39 (राजिंदर नगर) के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने 07 दिन की ज़रूरी नोटिस अवधि पूरी होने के बाद इस फ़ॉर्म को मंज़ूर किया।" साथ ही उन्होंने कहा कि आवेदन पर चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई।
हालांकि, AAP ने चुनाव आयोग की सफ़ाई को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम "पिछले दरवाज़े से" वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव था। AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मांग की कि चड्ढा का 'फॉर्म 6' सार्वजनिक किया जाए और नागरिकों को इसके ख़िलाफ़ उसी तरह आपत्ति दर्ज करने की इजाज़त दी जाए, जैसे किसी आम वोटर के मामले में होता है।
ढांडा ने दावा किया कि 1 से 7 सितंबर के बीच राजिंदर नगर में मिले किसी भी 'फॉर्म 6' में चड्ढा का नाम नहीं था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब ड्राफ़्ट लिस्ट में 746 वोटर थे और फ़ाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई थी, तो चड्ढा का नाम 747वीं एंट्री के तौर पर कैसे आया। CEO दफ़्तर ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत, कोई भी योग्य व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वह ज़रूरी सहायक दस्तावेज़ों के साथ 'फॉर्म 6' भरकर नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) पर चुनाव आयोग की 14 मई की गाइडलाइंस का भी ज़िक्र किया, जिनके मुताबिक SIR अवधि के दौरान जोड़े गए नामों को ड्राफ़्ट लिस्ट की आखिरी एंट्री के बाद सीरियल नंबर दिए जाएंगे।
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