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दिल्ली किशोर हत्याकांड: अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर 10 अगस्त को दलीलें सुनेगी
Deepa Sahu
20 July 2023 6:30 PM GMT
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दिल्ली
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेयरी इलाके में अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ आरोपों पर 10 अगस्त को बहस सुनने के लिए सूचीबद्ध किया।
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ऋचा गुसाईं सोलंकी को बताया कि मामले में पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतुल श्रीवास्तव को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई को कोर्ट ने साहिल के खिलाफ दायर पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया.
सूत्रों ने बताया कि 28 जून को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत 640 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। .
उपरोक्त धाराओं के अलावा, आरोपी पर शस्त्र अधिनियम, पोक्सो अधिनियम की धारा 12 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। शाहबाद डेयरी के जेजे कॉलोनी की रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता को 28 मई को आरोपी ने 20 से अधिक बार चाकू मारा और एक पत्थर से भी हमला किया।
पुलिस ने फ्रिज और एसी रिपेयरिंग मैकेनिक का काम करने वाले 20 वर्षीय आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
-आईएएनएस
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