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Delhi नौकरी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Kiran
15 Jun 2026 9:17 AM IST
Delhi नौकरी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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Delhi दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरी से निकालने (बर्खास्तगी) जैसी सबसे कड़ी सज़ा देने से पहले अनुशासनात्मक अधिकारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर न सिर्फ़ निकाले गए कर्मचारी पर, बल्कि उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि नौकरी से निकालने की सज़ा सिर्फ़ उन मामलों में दी जानी चाहिए जहाँ दुर्व्यवहार बहुत गंभीर हो और जहाँ सहानुभूति दिखाना ठीक न हो।

बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2008 में जारी 'कारण बताओ नोटिस' के आधार पर 2017 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) की कर्मचारी सुरेखा डोमाजी बेले की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था। बेंच ने 11 जून के अपने फ़ैसले में कहा, "आमतौर पर बर्खास्तगी तब सही मानी जाती है जब दुर्व्यवहार इतना गंभीर हो कि कर्मचारी का बने रहना अनुशासन, भरोसे या संस्थान के कामकाज के लिए बिल्कुल भी ठीक न हो। भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी लाभ लेना, अनैतिक आचरण, गबन, नियोक्ता को भारी नुकसान पहुँचाने वाले काम, या लगातार सेवा के लिए पूरी तरह अयोग्य व्यवहार वाले मामले अलग श्रेणी में आते हैं।"

बेले की अपील पर फ़ैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ़ किया, "हालांकि, अगर दुर्व्यवहार में भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, वित्तीय गबन या नियोक्ता को साबित नुकसान शामिल नहीं है, और कर्मचारी ने बिना किसी बड़े दाग-धब्बे के लंबी सेवा की है, तो अनुशासनात्मक अधिकारी को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या कोई हल्की सज़ा न्याय के मकसद को पूरा कर सकती है।" नौकरी से निकालने को सज़ा के सबसे कठोर रूपों में से एक बताते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुशासनात्मक अधिकारी को यह सज़ा तभी देनी चाहिए जब वे दुर्व्यवहार की प्रकृति और गंभीरता, लंबी सेवा, रिकॉर्ड, उम्र, कंपनी को वित्तीय नुकसान न होने आदि जैसे ज़रूरी पहलुओं पर ठीक से विचार कर लें। कोर्ट ने माना कि जांच के दौरान सस्पेंशन (निलंबन) की अवधि को बर्खास्तगी के अलावा दूसरी सज़ा के तौर पर नहीं थोपा जा सकता।

शीर्ष अदालत ने MSEDCL को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता बेले को बर्खास्तगी के अलावा दी जाने वाली सज़ा के बारे में उचित 'कारण बताओ नोटिस' जारी करे और गुज़ारा भत्ता (subsistence allowance) के लिए उनके दावे पर दो हिस्सों में फ़ैसला करे। इसमें कहा गया है कि 4 सितंबर 2006 से 3 मार्च 2006 तक की अवधि के लिए, अगर छुट्टी मंज़ूर की गई थी, तो अथॉरिटी मूल रिपोर्टिंग की शर्त पर विचार करेगी; लेकिन बाकी समय के लिए, उन्हें गुज़ारा भत्ता (subsistence allowance) पाने का हक़ होगा, चाहे उन्हें कोई भी सज़ा क्यों न दी जाए। अदालत ने आदेश दिया, "चूंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे सस्पेंशन को छह महीने से ज़्यादा समय तक बढ़ाने या उसकी समीक्षा करने की बात साबित होती हो, इसलिए अपील करने वाले को 03.03.2007 से 12.07.2017 तक की अवधि के लिए गुज़ारा भत्ता पाने का हक़दार माना जाएगा।"

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