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दिल्ली-एनसीआर
Delhi: मस्जिद का हिस्सा गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई
Kiran
18 Feb 2025 10:00 AM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ अवमानना याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक ढांचे को नहीं गिराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो सदस्यीय पीठ ने अधिकारियों से एक पखवाड़े के भीतर जवाब देने को कहा कि उनके कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
पीठ ने कहा, "यह (याचिकाकर्ता द्वारा) प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन संरचना याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर बनाई गई थी। उस पर निर्माण भी 1999 के स्वीकृति आदेश के अनुसार नगर निगम अधिकारियों की उचित मंजूरी से हुआ था... यह प्रस्तुत किया गया कि एसडीएम ने एक शिकायत के आधार पर मामले की जांच की। एसडीएम ने निरीक्षण किया और 22 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस नोट भी जारी किया। निरीक्षण के अनुसार, निर्माण स्वीकृति योजना के अनुसार था।" हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अधिकारियों ने 2 फरवरी को मदनी मस्जिद के सामने वाले हिस्से के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस कार्रवाई ने पिछले साल 13 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी।
सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने निर्माण के एक हिस्से को हटा दिया था, जिसे गैर-अनुमोदित पाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि इन परिसरों में, जो विध्वंस किया गया, वह इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की घोर अवमानना है।" यूपी सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मदनी मस्जिद का एक हिस्सा, जो कथित रूप से "अतिक्रमित" भूमि पर बनाया गया था, इस महीने की शुरुआत में बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यह याद किया जा सकता है कि अपने 13 नवंबर के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश पारित किए थे और "बुलडोजर न्याय" पर कार्यपालिका से सवाल किया था और कहा था कि राज्य अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह तय नहीं कर सकती कि कोई अभियुक्त दोषी है और उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी नागरिक के घर को सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह अभियुक्त या दोषी है, तो यह एक से अधिक कारणों से "पूरी तरह से असंवैधानिक" होगा, वह भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण के लिए सख्त नियम सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश भी दिए। इसने कहा कि उल्लंघन के मामले में, संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत लागत और क्षति पर संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार होंगे।
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