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Delhi दिल्ली के सैदुलाजब इलाके में एक गैर-कानूनी पांच मंजिला इमारत गिरने के एक हफ्ते बाद, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम 14 घायल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली नगर निगम (MCD) को राष्ट्रीय राजधानी में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ की गई कार्रवाई बताने का निर्देश देने की मांग की गई है।
4 जून को टॉप कोर्ट में फाइल की गई एक रिपोर्ट में, सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा ने टॉप कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए कहा कि सैदुलाजब त्रासदी ने बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन और रेगुलेटरी फेलियर की बड़ी समस्या को सामने लाया है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह दिल्ली NCT सरकार को एक एफिडेविट देने का निर्देश दे, जिसमें यह बताया जाए कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा कैसे दिया जा सकता है।
रिपोर्ट में दिल्ली सरकार और शहर की पुलिस से हाल ही में हुई इमारत गिरने पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट (जिसमें MCD अधिकारियों की कथित संलिप्तता का भी संकेत हो) देने को कहा गया था। हालांकि, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने सिन्हा की इसे तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने की रिक्वेस्ट को यह कहते हुए मना कर दिया कि कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है।





