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Delhi दिल्ली : दिल्ली के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने राष्ट्रीय राजधानी विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के नवीनतम मसौदा नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस कदम से उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ पड़ेगा और यह विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 27 अगस्त को, डीईआरसी ने दो मसौदा अधिसूचनाएँ जारी कीं - मसौदा डीईआरसी (शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025, और मसौदा डीईआरसी (वाणिज्यिक योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 - और 24 सितंबर तक हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं।
आरडब्ल्यूए ने इन बदलावों के उद्देश्य पर सवाल उठाए, खासकर बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) को "ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार" (एफपीपीएएस) और फिर "पूरक नियामक शुल्क" (एसआर शुल्क) में बदलने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था ईंधन शुल्क से परे मासिक लागत समायोजन की अनुमति देगी, जो अधिनियम का उल्लंघन है। विद्युत अधिनियम की धारा 61, 62(4) और 64(6) का हवाला देते हुए, संघों ने कहा कि शुल्क निर्धारण आयोग का विशेष अधिकार है, जिसका प्रयोग वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है और वह भी मुख्यतः ईंधन में बदलाव के कारण।
आरडब्ल्यूए ने एक बयान में कहा, "मसौदा इस फॉर्मूले का विस्तार करते हुए ट्रांसमिशन शुल्क, सभी स्रोतों से थोक बिजली लागत और अन्य मदों को भी शामिल करता है जिनकी कानून अनुमति नहीं देता।" उन्होंने आयोग पर अपने वैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि 2020-21 से कोई शुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है और 2002 से कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं किया गया है।
बयान में आगे कहा गया है, "अपने पिछले आदेश में, आयोग ने स्वयं पीपीएसी की गलत गणना स्वीकार की थी। यदि इन संशोधनों को अधिसूचित कर दिया जाता है, तो ऐसे सुधार संभव नहीं होंगे।" आरडब्ल्यूए ने नियामक खामियों को लंबे समय से रिक्त पदों और राजनीतिक उदासीनता से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि वर्षों से केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच समन्वय की कमी के कारण आयोग में नियुक्तियाँ रुकी हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद भी बहुत कम काम हुआ, जबकि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने नियामक निगरानी के बजाय मुफ्त बिजली योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा।





