दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली दंगा बड़ा षड्यंत्र मामला: अदालत ने बहन की शादी के लिए उमर खालिद को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

Kunti Dhruw
12 Dec 2022 2:18 PM GMT
दिल्ली दंगा बड़ा षड्यंत्र मामला: अदालत ने बहन की शादी के लिए उमर खालिद को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी
x
दिल्ली की अदालत ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद को सोमवार शाम को एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 23 से 30 दिसंबर तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई है। वह 23 दिसंबर को रिहा होगा और 30 दिसंबर को उसे सरेंडर करना होगा। वह 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का आरोपी है।
खालिद फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोपी है। उस पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में है।
खालिद, जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में सितंबर 2020 से हिरासत में हैं, को दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने 18 अक्टूबर को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की जमानत से वंचित कर दिया था।
18 नवंबर को उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस के माध्यम से एक आवेदन दिया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि अभियोजन पक्ष ने सत्यापन/जांच की है और खालिद की बहन की शादी दिसंबर में होनी है, जिसके लिए अंतरिम जमानत याचिका मांगी गई थी।
(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)
Next Story