दिल्ली-एनसीआर

जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर नंदू के भाई को Delhi Police ने 2 दिन की हिरासत में लिया

Gulabi Jagat
7 Nov 2024 12:00 PM GMT
जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर नंदू के भाई को Delhi Police ने 2 दिन की हिरासत में लिया
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New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को राज मंदिर हाइपर मार्केट में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले आरोपी को दो दिन की हिरासत में दे दिया। बुधवार को पश्चिम विहार पश्चिम थाना क्षेत्र के मीरा बाग इलाके में राज मंदिर हाइपर मार्केट के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। गिरफ्तार आरोपी ज्योति प्रकाश उर्फ ​​ज्योति उर्फ ​​बाबा फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू का बड़ा भाई है जो अमेरिका में है। आरोप है कि नंदू ने मार्केट के मालिक को रंगदारी के लिए धमकाया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अंकित करण सिंह ने दिल्ली पुलिस को ज्योति प्रकाश की दो दिन की हिरासत दी। उसे 9 नवंबर को अदालत में पेश किया जाना है।अदालत ने कहा कि पूरी साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस हिरासत की आवश्यकता है। आईओ ने कहा कि आरोपी और उसका भाई मिलीभगत से काम कर रहे हैं। आगे कहा गया कि आरोपी और उसका भाई रंगदारी में शामिल थे। आरोपी सलाखों के पीछे से काम करता था और उसका भाई भारत से बाहर काम करता है। आरोपी पर मकोका के तहत भी मामला दर्ज है ।
जांच अधिकारी (आईओ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को पेश किया और मामले की जांच के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी।आईओ ने बताया कि व्हाट्सएप पर जबरन वसूली की चैट के बाद आरोपी के इशारे पर करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। आरोपी की ओर से वकील दीपक शर्मा, वीरेंद्र मुआल और रोहित कुमार दलाल पेश हुए और आरोपी की हिरासत का विरोध किया।
यह दलील दी गई कि आरोपी की पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है और आरोपी से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की जा सकती है। आरोपी को अपनी जान का खतरा है। आरोपी की ओर से दलीलों के मद्देनजर अदालत ने संबंधित एसएचओ को पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। (एएनआई)
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