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दिल्ली पुलिस अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के सदस्यों को फिर से तलब करेगी
Shiddhant Shriwas
2 May 2024 3:56 PM GMT
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नई दिल्ली | अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो अपलोड करने और साझा करने के मामले में तेलंगाना कांग्रेस के सदस्यों को दूसरा नोटिस दे सकती है।
तेलंगाना कांग्रेस के चार सदस्य, जिन्हें इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) के कार्यालय के सामने पेश होना था, वे बुधवार को नहीं आए।जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ''हम उन्हें फिर से आईओ (जांच अधिकारी) के सामने पेश होने के लिए कहेंगे, क्योंकि वे बुधवार को नहीं आए।''
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के चार सदस्यों - शिव कुमार अंबाला, अस्मा तसलीम, सतीश मन्ने और नवीन पेटेम को समन जारी किए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है, तो वह व्यक्ति या तो आईओ के समक्ष उपस्थित हो सकता है या कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है।
बुधवार को रेड्डी के वकील आईओ के सामने पेश हुए और कहा कि कांग्रेस नेता का शाह के भाषण का छेड़छाड़ वाला वीडियो बनाने या पोस्ट करने से कोई लेना-देना नहीं है।
पुलिस के अनुसार, मामले के संबंध में झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 22 लोगों को नोटिस दिया गया है और उन्हें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को एक एफआईआर दर्ज की थी, जहां उनके बयानों से संकेत मिलता है कि तेलंगाना में धार्मिक आधार पर मुसलमानों के लिए कोटा खत्म करने की प्रतिबद्धता को बदल दिया गया ताकि ऐसा लगे कि वह सभी आरक्षणों को खत्म करने की वकालत कर रहे थे।
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