- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Delhi पुलिस ने जारी...

दिल्ली Delhi पूरी राजधानी में लोगों की सुरक्षा, पुलिस की मौजूदगी और ट्रैफ़िक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने ज़िला और ट्रैफ़िक पुलिसकर्मियों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें उन्हें शाम के व्यस्त समय में मिलकर पैदल गश्त (फ़ुट पेट्रोलिंग) करने और फ़ील्ड ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। यह कदम दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसका मकसद पुलिस और जनता के बीच तालमेल बढ़ाना, ट्रैफ़िक कंट्रोल को बेहतर करना और अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क पर रुकावट जैसी स्थानीय समस्याओं का तेज़ी से समाधान करना है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, ज़िला और ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारियों द्वारा हर शनिवार, रविवार और सप्ताह के दो अन्य दिनों में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक संयुक्त पैदल गश्त की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP), एडिशनल DCP और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) को निर्देश दिया गया है कि वे इस काम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों और इसे केवल एक सामान्य औपचारिकता के बजाय ज़रूरी फ़ील्ड ड्यूटी मानें।
गश्त के दौरान, अधिकारी रेजिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (RWA), मार्केट वेलफ़ेयर एसोसिएशन (MWA), व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत करेंगे। वे अस्थायी अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाएंगे, ट्रैफ़िक जाम की समस्याओं को दूर करेंगे, अवैध पार्किंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों व भीड़-भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण करेंगे। समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए सिविक एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाना भी ज़रूरी किया गया है। हर ज़िला, ट्रैफ़िक पुलिस के साथ मिलकर, साप्ताहिक पैदल गश्त की योजना तैयार करेगा और हर गश्त का विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा। इसमें कवर किए गए इलाके, लोगों से बातचीत, की गई कार्रवाई, हटाए गए अतिक्रमण और हल की गई ट्रैफ़िक समस्याओं का ब्योरा शामिल होगा।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि ज़िलों को हर सोमवार को सीनियर अधिकारियों को साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के साथ गश्त और की गई कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो भी लगाने होंगे। इसमें चेतावनी दी गई है कि नियमों के पालन में कोताही, लापरवाही, सुपरवाइजरी अधिकारियों के शामिल न होने या रिपोर्टिंग में देरी पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।





