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Delhi पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया
Saba Naaz
8 Jan 2026 2:13 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया।
इन ताज़ा गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बुधवार को, दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है। यह पहचान CCTV फुटेज, पुलिसकर्मियों की बॉडी-वर्न कैमरा रिकॉर्डिंग और इलाके के कई वायरल वीडियो के आधार पर की गई थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही समन भेजा जाएगा, क्योंकि आरोप है कि हिंसा भड़कने से पहले वह मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसद से घटनास्थल से दूर रहने का अनुरोध किया था, लेकिन घटना से पहले वह इलाके के पास ही बने रहे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर सलमान की तलाश भी तेज कर दी है और उसे नोटिस भेजेगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सलमान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप है। उस पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को मौके पर इकट्ठा होने के लिए बुलाने का आरोप है। जांच में यह भी पता चला है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए निवासियों को इकट्ठा होने के लिए उकसाया था। पुलिस ने कहा कि उनका मकसद अशांति फैलाना और ऑपरेशन के दौरान प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम में बाधा डालना था।
IANS द्वारा देखी गई FIR की कॉपी में घटनाओं का पूरा क्रम दर्ज है, जिसमें अतिक्रमण वाली ज़मीन पर पुलिस की बैरिकेडिंग से लेकर एक दर्जन स्थानीय लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बातें शामिल हैं, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अतिक्रमण हटाने का अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अवैध रूप से कब्ज़ाई गई सरकारी ज़मीन को खाली कराने तक सीमित है और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा।
FIR के अनुसार, अशांति सुबह 12.40 बजे हुई जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की। 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर इकट्ठा हो गया और नारे लगाने लगा और पुलिसकर्मियों को नाकाबंदी करने से रोकने लगा। उपद्रवी तत्वों से कहा गया कि वे उस जगह पर इकट्ठा न हों क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (जो न्यूसेंस या संभावित खतरे के मामलों में लागू होती है) लागू थी, और उन्हें जल्दी से तितर-बितर हो जाना चाहिए, लेकिन भीड़ नरम पड़ने के बजाय और ज़्यादा आक्रामक हो गई, नारेबाज़ी तेज़ कर दी और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने और भीड़ द्वारा बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले को लेकर नेटिज़न्स के एक वर्ग में गुस्सा फैल गया।
FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (सरकारी कर्मचारी को उसके सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना), 132 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 191 (दंगा), 223 (A) (सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है।
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