दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा

Ritisha Jaiswal
31 July 2022 9:04 AM GMT
दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने रविवार को यह जानकारी दी.

आशीष त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही प्रदीप को उसके दोस्त जयवीर को अगवा कर उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिट्टू की मौत हो गई थी.
त्यागी के अनुसार, पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल (आरक्षी) प्रदीप और उसके सहयोगी बिट्टू के खिलाफ भौराकलां थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द निवासी जयवीर सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में संबंधित धाराओं में 30 अक्टूबर 2008 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
पुलिस में दर्ज शिकायत में मृतक जयवीर सिंह के भाई सोहनवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि पैसे के विवाद को लेकर बिट्टू की मदद से सिपाही प्रदीप ने उसके भाई जयवीर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. जयवीर और प्रदीप के बीच पहले दोस्ती थी और उसने प्रदीप को दो लाख रुपये दिए थे. सत्र अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप को दोषी करार दिया


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