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दिल्ली-एनसीआर
Delhi में महिलाओं के लिए रात्रि पाली को मंजूरी, इन राज्यों ने किया नेतृत्व
Anurag
30 July 2025 4:36 PM IST

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Delhi दिल्ली:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। यह प्रस्ताव, जिसे अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है, दिल्ली को वास्तव में 24x7 व्यावसायिक केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इसे एक 'महत्वपूर्ण कदम' बताते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और राजधानी में व्यापार करने में आसानी भी होगी। इस कदम के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के प्रमुख प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 14, 15 और 16 में संशोधन की आवश्यकता है, जो वर्तमान में महिलाओं को गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने से रोकते हैं।
गुप्ता ने कहा कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले से ही महिलाओं के लिए रात्रि पाली की अनुमति देते हैं, और अब समय आ गया है कि दिल्ली भी इसका अनुसरण करे। इस सुधार के साथ, दिल्ली महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटों का समर्थन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगी।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियोक्ताओं को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करनी होगी, कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और रात के समय महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने होंगे। नियामक ढांचे के तहत, महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में ड्यूटी देने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।
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