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दिल्ली: देशभर के करोड़ों टैक्सदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे।
इस तिथि को बढ़ाने का निर्णय ITR फॉर्म में किए गए अहम बदलावों, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और टीडीएस क्रेडिट के बेहतर प्रतिबिंबन के मद्देनज़र लिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बनाना है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी साझा की है। विभाग ने बताया कि नई समयसीमा से करदाताओं को फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे उन्हें रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बारे में विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
आईटीआर लेट फाइलिंग पर लग सकता है जुर्माना: नई डेडलाइन मुख्य रूप से उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनकी आय ऑडिट के दायरे में नहीं आती, जैसे कि अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी। उन्हें अब रिटर्न भरने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि, यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर ITR दाखिल नहीं किया गया, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।





