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दिल्ली न्यूज़: कृष्णा नगर में मानसिक रूप से कमजोर बेटी को नही दिया मकान, मामला दर्ज
दिल्ली न्यूज़: शाहदरा जिला के कृष्णा नगर थाना इलाके में बेटी के दिव्यांग व मानसिक रूप से कमजोर होने के चलते मकान मालिक ने एक व्यक्ति को सिक्योरिटी मनी लेने के बाद भी मकान देने से मना कर दिया। माकन मालिक ने पीडित दीपक (५०) जब सिक्योरिटी मनी वापस मांगी तो मकान मालिक उन्हे तरह-तरह के बहाने बना कर टालने लगा। काफी समय तक मकान मालिक के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया। अदालत अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शख्स एक महीने के अंदर १० फीसदी ब्याज के साथ रुपये वापस करें। लेकिन अदालत के आदेश के बाद भी आरोपी मकान मालिक ने पीड्ति के रुपये वापस नहीं किए। जिसके बाद अदालत के आदेश पर कृष्णा नगर थाने की पुलिस ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
पीड़ित दीपक गुप्ता परिवार के साथ कृष्णा नगर इलाके में रहते हैं। परिवार में पत्नी व दो बच्चे हैं। वह गांधी नगर में कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। उनकी १७ साल की बेटी दिव्यांग व मानसिक रूप से कमजोर है। उसका इहबास अस्पताल से उपचार चल रहा है। साल 2018 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से कृष्णा नगर में एक मकान किराये पर लिया। उसका रेंट एग्रीमेंट कराया और सिक्योरिटी मनी मकान मालिक मनोज गुप्ता व उसकी पत्नी मेघा गुप्ता को दे दी। आरोप है कि जब कमरे में शिफ्ट होने पहुंचे तो मकान मालिक ने बेटी के दिव्यांग व मानसिक रूप से बीमार होने के कारण कमरा देने से मना कर दिया। दीपक ने सिक्योरिटी मनी वापस देने की मांग की तो मनोज ने मना कर दिया। मामले में १९ जनवरी को अदालत ने मकान मालिक मनोज गुप्ता को ढाई लाख रुपये १० फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद रुपये नहीं लौटाए।