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Delhi-NCR : लागू होंगे नए वाहन नियम, इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन
Saba Naaz
21 Jun 2025 2:27 PM IST

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Delhi दिल्ली : दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया गाय है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की तरफ से घोषणा की गई है कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
इस नियम को एंड ऑफ लाइफ (EOL) गाड़ियों पर लागू किया जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। CAQM के एक अधिकारी की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से अभी तक 3.63 करोड़ वाहनों को स्कैन किया गया है, जिनमें से करीब 5 लाख गाड़ियां नियमों के उल्लंघन में पाई गई है। वहीं, 29.52 लाख वाहन मालिकों ने अपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) रिनुअल करवाया है, जिससे 168 करोड़ रुपये का चालान भी जारी किया जा चुका है। बाकी NCR में कब लागू होगा नियम?
दिल्ली की तरह ही इसके आसपास के शहरों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा। इस नियम को 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में लागू करने के साथ ही अप्रैल 2026 से NCR के अन्य हिस्सों में भी यह लागू किया जाएगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 100 विशेष टीमें तैनात की हैं। यह टीम ऐसे पेट्रोल पंपों की पहचान करेगी, जहां पर सबसे ज्यादा गैर-अनुपालन वाली गाड़िया फ्यूल भरवाने के लिए आती है। इस टीम के जरिए दिए गए डाटा पर निगरानी रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चिक किया जाएगा।
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