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दिल्ली एनसीआर: न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने नोएडा के स्थान पर आगरा में फ्लैट देने की पेशकश करने पर लगाया जुर्माना
![दिल्ली एनसीआर: न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने नोएडा के स्थान पर आगरा में फ्लैट देने की पेशकश करने पर लगाया जुर्माना दिल्ली एनसीआर: न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने नोएडा के स्थान पर आगरा में फ्लैट देने की पेशकश करने पर लगाया जुर्माना](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/04/02/1571230-images-94.webp)
दिल्ली एनसीआर न्यूज़: पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत ने एक बिल्डर के द्वारा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की बुकिंग कर उपभोक्ता से 15 लाख रुपये वसूल करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर भी संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य शुरु नहीं किया। निवेशक के द्वारा अपने फ्लैट का कब्जा मांगे जाने पर बिल्डर ने निवेशक को आगरा में फ्लैट देने की पेशकश की। निवेशक ने आगरा में फ्लैट लेने से इनकार कर दिया व अपना पैसा वापस देने की मांगकी लेकिन बिल्डर रकम लौटाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार निवेशक को अदालत पहुंचा अदालत ने बिल्डर कंपनी को गैर व्यावसायिक रवैया अपनाने का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बिल्डर कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने बिल्डर कंपनी मेसर्स अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह निवेशक को उसके 15 लाख आठ हजार 515 रुपये लौटाए। साथ ही इस रकम पर 12 फीसदी के हिसाब से वर्ष 2013 से राशि के भुगतान तक का ब्याज देने के ओदश भी दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मामले में याचिकाकर्ता मां.बेटे यह साबित करने में सफल रहे हैं कि बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग के समय किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। बिल्डर ना सिर्फ निर्धारित अवधि में फ्लैट पर कब्जा देने में असफल रही है, बल्कि जिस स्थान वैकल्पिक फ्लैट देने की बात की है वह 200 सौ किलोमीटर से ज्यादा दूर है। अदालत ने कहा कि मामले में गलती सीधेतौर पर बिल्डर की थी। लिहाजा याचिकाकर्ता के वकील की फीस की अदायगी बिल्डर कंपनी को ही करनी होगी। अदालत ने इसके लिए 21 हजार रुपये की रकम तय की है।