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दिल्ली एनसीआर: नॉएडा में एचएसआरपी नहीं लगाने वाले दो हजार लोगों का कटा चालान

Admin Delhi 1
6 April 2022 3:02 PM GMT
दिल्ली एनसीआर: नॉएडा में एचएसआरपी नहीं लगाने वाले दो हजार लोगों का कटा चालान
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दिल्ली एनसीआर न्यूज़: दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर मे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने पिछले पांच दिनों के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगाने वाले लगभग दो हजार लोगों का चालान काटा हैं।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होने के बाद भी गौतमबुद्ध नगर के वाहन स्वामी इसको लेकर ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। आधे से ज्यादा वाहन स्वामियों ने अब तक हाई सिक्योरिटी न बर प्लेट नहीं लगाई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में परिवहन विभाग ऐसे सभी वाहनों का पांच हजार रुपए का चालान कर रहा है। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों पर परिवहन विभाग द्वारा पांच हजार रूपए का चालान किया जा रहा है। यह अभियान एक अप्रैल से गौतमबुद्ध नगर में शुरू हो गया है। पांच दिनों के भीतर परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले ऐसे दो हजार वाहन चालकों के अब तक चालान किए हैं। परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को तेजी देगा। अगर किसी वाहन चालक के पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग पर्ची है तो उस वाहन चालक का चालान नहीं किया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर में 8 लाख वाहन पंजीकृत: परिवहन विभाग के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में 8 लाख वाहनों का पंजीकरण हैं। जिसमें से केवल 4 लाख 30 हजार वाहनों में ही अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। आधे वाहनों पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। एआरटीओ प्रशासन एके पाण्डेय ने बताया कि नए वाहनों को शोरूम से लाते वक्त अब उन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाकर दी जाती है। पुराने वाहनों के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉक के माध्यम से नंबर प्लेट लगाई जा रही है। इसी के साथ घर बैठे नंबर प्लेट लगवाने की भी सुविधा परिवहन विभाग की तरफ से दी गई है। इसके लिए वाहन चालकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। घर बैठे नंबर प्लेट लगाने के लिए 250 रुपए दो पहिया वाहन और 450 रुपए चार पहिया वाहन के लिए देने होंगे।

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