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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली-एनसीआर: डीजल जेनरेटर चलाने पर लगी रोक हटी, निगरानी रहेगी जारी
Deepa Sahu
16 Feb 2022 7:01 PM GMT
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की सब कमेटी की 12वीं बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में डीजल जेनरेटर (डीजी सेट) पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है।
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की सब कमेटी की 12वीं बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में डीजल जेनरेटर (डीजी सेट) पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सीपीसीबी के सदस्य सचिव डा. प्रशांत गार्गवा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तेज गति से हवा चलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी से मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। साथ ही अब ज्यादा ठंड का भी खत्म हो गया है। ऐसे में अब वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति लगातार बेहतर ही रहेगी। कम से कम अब बहुत खराब श्रेणी नहीं आएगी।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए डीजी सेट पर लगी रोक सहित बहुत खराब श्रेणी के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। साथ ही आदेश दिए गए हैं कि प्रदूषण रोकने के लिए संबंधित एजेंसियां पहले की भांति कार्य करती रहेंगी ताकि प्रदूषण की स्थिति दोबारा से न बिगड़े। इसके तहत हॉट स्पॉट पर प्रदूषण न बढ़े, इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने, थर्मल पावर प्लांटों के प्रदूषण की रोकथाम के उपाय सहित 15 दिन में सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि ग्रेप 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक लागू रहता है। बहुत खराब श्रेणी के वायु प्रदूषण के दौरान अन्य प्रतिबंधों में पार्किंग शुल्क चार गुना तक बढ़ाए जाने का भी प्रविधान है।
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