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दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति-कर न जमा करने पर पहाडग़ंज क्षेत्र में आठ व्यवसायिक संपत्तियों को किया अटैच
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम का संपत्ति-कर विभाग संपत्ति-कर बकायेदारों से बकाया राशि वसूलने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में निगम ने संपत्ति-कर जमा न करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी-सदर पहाडग़ंज क्षेत्र में आठ व्यवसायिक संपत्तियों को अटैच किया है। इन सभी आठ संपत्तियों का कुल बकाया संपत्ति-कर लगभग 26 लाख रुपए है।
निगम के अनुसार यह सभी संपत्तियां वार्ड नंबर-88 (दिल्ली गेट) एवं वार्ड नंबर-91 (रामनगर) में स्थित हैं। सभी संपत्तियों से बकाया कर वसूलने के लिए सिटी-सदर पहाडग़ंज क्षेत्र के संपत्ति-कर विभाग काफी समय से प्रयासरत था। विभाग द्वारा संपत्ति मालिकों को कई बार डीएमसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से बकाया संपत्ति-कर जमा कराने संबंधी सूचना भेजी गई थी, लेकिन संपत्ति मालिकों द्वारा इन नोटिसों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। निगम के संपत्ति-कर विभाग ने सभी बकायेदारों को बकाया संपत्ति कर जमा कराने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए थे, लेकिन फिर भी संपत्ति-कर जमा न करने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। निगम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संपत्तियों को अटैच कर दी है। अगर संपत्ति मालिक तय समय में बकाए कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डीएमसी एक्ट 1957 के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।