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Delhi दिल्ली दिल्ली की एक कोर्ट 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आम आदमी पार्टी (AAP) के लीडर नरेश बाल्यान के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत रजिस्टर्ड एक केस में चार्ज फ्रेम करने के लिए रोज़ाना सुनवाई करेगी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने फरार आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई भी शुरू की, क्योंकि वह बार-बार नॉन-बेलेबल वारंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। आरोपी कथित तौर पर गैंगस्टर सांगवान के हेड वाले एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हैं। 9 जून को, कोर्ट ने सांगवान के खिलाफ दूसरा नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया था और उसे शुक्रवार को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, वह फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 3 जून को सुनवाई के दौरान, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि सांगवान का पता नहीं है।
कोर्ट ने नोट किया कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत सांगवान के खिलाफ उसकी गैरमौजूदगी में ट्रायल चलाने की मांग की थी। कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 356(1) के तहत, गैर-मौजूदगी में ट्रायल शुरू होने से पहले, कम से कम 30 दिन के अंतर पर लगातार दो नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने होते हैं। दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। इससे पहले, 24 जनवरी को कोर्ट ने को-आरोपी मनोज यादव के खिलाफ पांचवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला 2023 में नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच कथित बातचीत से जुड़ा है, जिसके बाद उसी साल FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2025 में कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के नौ सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया था, जिसमें पूर्व MLA नरेश बाल्यान और गैंगस्टर सांगवान का भाई भी शामिल था। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से AAP के पूर्व MLA बाल्यान, जबरन वसूली की गतिविधियों में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे और गैंग को लोकल बिल्डरों सहित टारगेट दे रहे थे। बाद में सह-आरोपी के खुलासे से उसकी भूमिका का पता चला। वह चार क्रिमिनल केस में शामिल था।





