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दिल्ली: मैरिज वाटिका अब 200 वर्ग मीटर भूमि पर हो सकेंगे नियमित, समिति ने दी स्वीकृति
दिल्ली न्यूज़: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत व अधिकृत कॉलोनियों में 200 वर्ग मीटर में खूले मैरिज वाटिकाओं नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के बाद अब इन कॉलोनियों में 200 वर्ग मीटर भूमि पर भी शादी-विवाह के बने हॉल में वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हो सकेंगे।
गौरतलब है कि उपरोक्त कॉलोनियों में शादी-विवाह के समारोह के आयोजन के लिए बने विवाह वाटिकाओं को नियमित करने के लिए दक्षिणी निगम ने अक्टूबर 2020 में जो पॉलिसी बनाई थी, उसमें एक बार फिर फेरबदल किया गया है। अब विवाह वाटिका खोलने के लिए लोगों को 400 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत नहीं, बल्कि 200 वर्ग मीटर की जमीन की जरूरत होगी। बता दें कि अक्टूबर 2020 में दक्षिणी निगम ने पहली बार मैरिज वाटिकाओं को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाई, जिसमें न्यूनतम जमीन की जरूरत 400 वर्ग मीटर की गई थी। वाटिका को नियमित कराने के लिए उस समय प्रतिमाह 6 हजार रुपये शुल्क तय किया गया। अब वीरवार को स्थायी समिति की बैठक में 200 वर्ग मीटर भूमि में भी शादी वाटिका खोलने की छूट दे दी गई है। इस बाबत लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। स्थायी समिति अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल बी. के ओबराय ने कहा कि लोगों के सहुलियत के लिए तथा शादी वाटिकाओं की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।