दिल्ली-एनसीआर

Delhi मालवीय नगर आग मामले में बड़ा एक्शन

Kiran
2 Sept 2026 8:39 AM IST
Delhi मालवीय नगर आग मामले में बड़ा एक्शन
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Delhi दिल्ली पुलिस ने 3 जून को लगी उस भीषण आग के मामले में लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें प्रॉपर्टी के मालिक लवकेश बजाज समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस आग में 23 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज़्यादातर विदेशी थे। यह हाल के समय में राजधानी में लगी सबसे खतरनाक आग की घटनाओं में से एक थी। चार्जशीट में बजाज का नाम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर 'बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' (B&B) नियमों का गलत फायदा उठाकर 26 कमरों वाली प्रॉपर्टी को होटल की तरह चलाया। जबकि, फायर एग्जिट (आग लगने पर बाहर निकलने का रास्ता) न होने के कारण होटल लाइसेंस के लिए उनका पिछला आवेदन खारिज कर दिया गया था।
बजाज के अलावा, मैनेजर-कम-अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइए केसर नेगी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस का आरोप है कि यह प्रॉपर्टी B&B नियमों का उल्लंघन करके चलाई जा रही थी, जिसके तहत केवल छह कमरे रखने की इजाज़त थी। चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें न्यायिक व मेडिकल दस्तावेज़ और अन्य कागजात शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 130 से ज़्यादा गवाहों (जिनमें आम नागरिक भी शामिल हैं) के बयान दर्ज किए गए हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, बजाज ने शुरू में लगभग दो साल पहले होटल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्रॉपर्टी में आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था और उसमें फायर एग्जिट नहीं था। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन नहीं किया और इसके बजाय B&B नियमों के तहत प्रॉपर्टी को चलाया। प्रॉपर्टी में 26 कमरे थे, जबकि केवल छह कमरों की इजाज़त थी।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि बजाज के करीबी सहयोगी और बिज़नेस संभालने वाले मिश्रा ने झूठा हलफनामा जमा किया था। B&B नियमों के तहत मालिक या ऑपरेटर का वहीं रहना ज़रूरी था, लेकिन मिश्रा वहां नहीं रहते थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें भी पता था कि प्रॉपर्टी में 26 कमरे हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या), 326(g) (चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना), 324(5) (नुकसान पहुंचाना), 125(a) और 125(b) (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम करना और ऐसे कामों से गंभीर चोट पहुंचाना) और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के मामले में लापरवाही बरतना) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
जांच के मुताबिक, आग किचन में तब लगी जब नेगी ने कथित तौर पर अपने लिए चाय बनाते समय ऑयल फ्रायर को चालू छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि तेल अपने ऑटो-इग्निशन तापमान (अपने आप आग पकड़ने वाले तापमान) तक पहुंच गया और उसमें आग लग गई, जिससे छत और आस-पास की ज्वलनशील चीजें जलने लगीं। पुलिस का आरोप है कि नेगी ने शुरू में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग उनके काबू से बाहर हो गई तो वे मेहमानों, पड़ोसियों या इमरजेंसी सेवाओं को सूचित किए बिना ही भाग गए। जांच करने वाले अधिकारी पहली इमरजेंसी कॉल किए जाने से पहले के लगभग 30 मिनट के अंतराल की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। अधिकारियों ने कहा कि बाकी जांच पूरी होने के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी और जांच के दायरे में और भी लोग आ सकते हैं।
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