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दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं को मिलेंगे ₹2500, जानें आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली सरकार: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। इस योजना का लक्ष्य दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने खर्चों के लिए अधिक सक्षम बनाना है।
हर महीने कैसे मिलेंगे ₹2500?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने ₹2500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसके लिए महिलाओं को दो विकल्प दिए हैं।
पहले विकल्प के अनुसार, ₹1500 रुपये हर महीने महिला के आरडी (Recurring Deposit) या एफडी (Fixed Deposit) खाते में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा ₹1000 रुपये CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में दिए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल केवल सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा।
दूसरे विकल्प में महिला पूरी ₹2500 की राशि सीधे आरडी या एफडी खाते में जमा कराने का विकल्प चुन सकती है।
कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता नियम तय किए हैं। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसके अलावा महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
योजना में एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ दिया जाएगा। अगर परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र हैं तो परिवार की सबसे बड़ी उम्र वाली पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें आयकर भरने वाली महिलाएं, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं और सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग अथवा पीएसयू में कार्यरत परिवार के सदस्य वाली महिलाएं शामिल हैं।
इसके अलावा जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, जिनकी वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, जिनके तीन से ज्यादा बच्चे हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं।
इसके अलावा स्थानीय विधायक (MLA) या सांसद (MP) का सिफारिश पत्र भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
दिल्ली में 10 वर्षों से रहने का प्रमाण देने के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या गैस कनेक्शन की रसीद जैसे दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।
उम्र प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं को दिल्ली सरकार के आधिकारिक दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाना होगा। वहां नया रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के दौरान महिला को भुगतान का विकल्प चुनना होगा। इसमें आरडी/एफडी या CBDC विकल्प शामिल हैं। आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
आर्थिक सहायता के साथ मिलेंगी अन्य सुविधाएं
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से महिलाओं और उनके परिवारों को कई अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
योजना के तहत बेटियों के स्कूल में दाखिले को बढ़ावा देने, बच्चों के APAAR कार्ड और ABHA हेल्थ आईडी बनवाने, समय पर टीकाकरण, पोषण ट्रैकर में पंजीकरण और स्वच्छता अभियानों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अलावा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) और कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी योजना है।
सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी पात्रता नियमों और दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें। गलत जानकारी देने या पात्रता पूरी नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।





