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Delhi JNU प्रवेश मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Kiran
19 Aug 2026 9:23 AM IST
Delhi JNU प्रवेश मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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Delhi दिल्ली हालांकि, डिवीज़न बेंच ने कहा कि विवादित सिस्टम का इस्तेमाल करके दिए गए सभी एडमिशन, पेंडिंग रिट पिटीशन के नतीजे पर निर्भर करेंगे। 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' (वंचित होने के आधार पर मिलने वाले अंक) क्या हैं? JNU के 2026-27 के ई-प्रोस्पेक्टस के सेक्शन V के तहत, योग्य उम्मीदवार तय किए गए 'डेप्रिवेशन क्राइटेरिया' (वंचित होने के आधार) के आधार पर 12 तक 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' पा सकते हैं। इसमें उनकी पिछली स्कूली शिक्षा की भौगोलिक स्थिति भी शामिल है।

हर डेप्रिवेशन पॉइंट तीन अंकों के बराबर होता है, यानी एडमिशन की कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 36 अंकों का फ़ायदा मिल सकता है। एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान JNU, CUET में किए गए प्रदर्शन को योग्य डेप्रिवेशन पॉइंट्स के साथ जोड़ता है। PG कोर्स में एडमिशन के इच्छुक अमित मेहरा ने इस प्रावधान को चुनौती दी है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या JNU किसी उम्मीदवार के CUET प्रदर्शन में ये पॉइंट्स जोड़ सकता है और इस तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मेरिट की स्थिति बदल सकता है। इससे पहले एक सिंगल जज ने डेप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर एडमिशन पर रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि यह सिस्टम पहली नज़र में CUET स्कोर को बदल देता है।

चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने JNU की अपील पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने सवाल किया कि क्या पहली नज़र में कोई ठोस मामला (prima facie case) बनता है। बेंच ने पूछा, "जब तक डेप्रिवेशन पॉइंट्स देने में पहली नज़र में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती... आपको ई-प्रोस्पेक्टस के सेक्शन V के ख़िलाफ़ पहली नज़र में एक ठोस मामला साबित करना होगा... क्या सिंगल जज ने ऐसा कोई निष्कर्ष दिया है कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर एडमिशन देने का सिस्टम पहली नज़र में गलत है?"

याचिकाकर्ता के 'लोकस' (मुकदमा करने के अधिकार) और उसके एडमिट कार्ड पर बेंच ने कहा, "क्या आप अंतरिम आदेश मिलने के बाद एडमिट कार्ड जमा करेंगे? बिना 'लोकस' बताए? रिट पिटीशन (WP) दाखिल करते समय आपको बताना होगा कि आप कैसे प्रभावित हुए हैं... हम इस आदेश में बदलाव करेंगे।" अंतरिम राहत पर बेंच ने कहा, "तीन पहलू हैं जिन पर दलीलों और अंतरिम राहत देने वाले आदेश में बात होनी चाहिए... सिर्फ़ इसलिए कि आपको कुछ नुकसान होने वाला है, यह अंतरिम राहत का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि आप पहली नज़र में कोई ठोस मामला न दिखाएं... क्या इस बात पर कोई निष्कर्ष है कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर एडमिशन देना पहली नज़र में गलत है?"

बेंच ने चुनौती देने के समय पर भी सवाल उठाया, "इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। आपको इस प्रावधान को पहले ही चुनौती देनी चाहिए थी।" JNU ने तर्क दिया कि यह सिस्टम 1974 से चल रहा है, समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए हैं और इसे एकेडमिक काउंसिल ने मंज़ूरी दी थी। उसने यह भी कहा कि पहले के आदेश से एडमिशन प्रोसेस रुक गया था। उस आदेश में बदलाव करते हुए बेंच ने कहा, "दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने और इस बात पर भी ध्यान देते हुए कि 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' (वंचित वर्ग के लिए अतिरिक्त अंक) देने का तरीका 1974 से चल रहा है और विवादित आदेश के कारण पूरा एडमिशन प्रोसेस रुक गया है, हम आदेश में बदलाव करते हैं और यह तय करते हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया कोई भी एडमिशन रिट पिटीशन (WP) के नतीजे पर निर्भर करेगा।"

बेंच ने आगे निर्देश दिया, "इसके अनुसार, यूनिवर्सिटी ई-प्रोस्पेक्टस के प्रावधानों के मुताबिक एडमिशन प्रोसेस जारी रखेगी, जिसमें सिंगल जज के सामने चुनौती दिए गए प्रावधान भी शामिल हैं; हालाँकि, इसके बाद किए गए कोई भी एडमिशन रिट पिटीशन के नतीजे पर निर्भर करेंगे।" बेंच ने सिंगल जज से मामले में तेज़ी लाने का भी अनुरोध किया, "हम सिंगल जज से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे रिट पिटीशन की कार्यवाही में तेज़ी लाएँ और इसे जल्द से जल्द पूरा करें।" डिविज़न बेंच ने 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' की कानूनी वैधता पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। JNU अभी एडमिशन जारी रख सकता है, लेकिन विवादित प्रावधान के तहत किए गए एडमिशन रिट पिटीशन के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेंगे।

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