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Delhi HC सोमवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा
Rani Sahu
6 Oct 2024 8:45 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को जेएनयू के पूर्व छात्र और छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित "बड़ी साजिश" मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है।
दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस नवीन चावला और शलिंदर कौर की बेंच 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। इस साल जुलाई में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की बेंच ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से खालिद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था।
न्यायमूर्ति कैत की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के साथ ही मामले को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ के समक्ष फिर से अधिसूचित किया गया है।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 24 जुलाई को किसी अन्य संयोजन के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने में देरी और जमानत पर रिहा किए गए अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
इससे पहले अप्रैल 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने खालिद की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी।
खालिद ने इस साल फरवरी में “परिस्थितियों में बदलाव” के कारण जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली थी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता मांगी थी।
सितंबर 2020 से हिरासत में रहे खालिद पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
(आईएएनएस)
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