- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- दिल्ली हाईकोर्ट रामदेव...
दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाईकोर्ट रामदेव विरोधी लिंक हटाने की याचिका पर 10 मई को करेगा सुनवाई
Deepa Sahu
21 March 2022 10:46 AM GMT
x
दिल्ली उच्च न्यायालय 10 मई को गूगल और सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और ट्विटर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय 10 मई को गूगल और सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और ट्विटर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाले वीडियो के लिंक को वैश्विक रूप से हटाने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 10 मई तक स्थगित करते हुए पक्षों को अगली सुनवाई से कम से कम तीन दिन पहले लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि पहले का अंतरिम आदेश, जिसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जारी रहेगा।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी द्वारा पिछले महीने आईटी दिग्गजों की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद यह मामला वर्तमान पीठ के सामने आया। इससे पहले नवंबर 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने फेसबुक को योग गुरु रामदेव के खिलाफ मानहानि के आरोपों वाले वीडियो के लिंक को वैश्विक रूप से हटाने, ब्लॉक या अक्षम करने का निर्देश दिया था।
अदालत का यह आदेश रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था जिसमें फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर के खिलाफ किताब से संबंधित सामग्री रखने पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आईटी दिग्गजों ने कहा था कि उन्हें यूआरएल को ब्लॉक करने और उन्हें अक्षम करने में कोई आपत्ति नहीं है, जहां तक भारत में पहुंच का संबंध है, वे वैश्विक आधार पर अपमानजनक सामग्री को हटाने/अवरुद्ध/अक्षम करने का विरोध कर रहे थे। पिछली सुनवाई में फेसबुक के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि अपील लंबित रहने तक रामदेव को उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए।
Next Story