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डीएमडी जैसी बीमारियों के मुफ्त इलाज की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Rani Sahu
1 March 2023 5:01 PM GMT
डीएमडी जैसी बीमारियों के मुफ्त इलाज की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा दिल्ली हाईकोर्ट
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) और हंटर सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज से संबंधित याचिकाओं पर 3 मार्च को सुनवाई जारी रखेगा। मुफ्त इलाज की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से एक हलफनामा दायर करने को कहा था क्योंकि इस तरह की दुर्लभ बीमारियों का इलाज करना बहुत महंगा है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र की ओर से दो हलफनामे दाखिल किए गए हैं। पिछले साल, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र को तुरंत 5.35 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया था, ताकि ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में मदद करने वाली दवाओं के नैदानिक परीक्षण को सक्षम किया जा सके।
उन्होंने कहा था, अदालत का मानना है कि दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के इलाज के विकास को इन बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों की व्यापकता के कारण 'राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजना' माना जाना चाहिए। एम्स की डॉ कनिका ने कोर्ट को बताया कि टेंडर दे दिया गया है और राशि सितंबर 2023 में जारी कर दी जाएगी।
इस पर, न्यायमूर्ति सिंह ने टिप्पणी की: यह सिर्फ चौंकाने वाला है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एम्स इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अदालत ने तब डॉक्टर को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया और मामले को 10 दिनों के बाद समीक्षा के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
याचिकाकर्ता, जिसने डीएमडी और हंटर सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश मांगा था, उन्होंने पहले न्यायमूर्ति सिंह को सूचित किया था कि जनवरी 2021 में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और हनुगेन थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच दुर्लभ बीमारियों के इलाज के स्वदेशी विकास के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, हनुगेन द्वारा डीएमडी रोगियों के संबंध में चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए बहुकेंद्रित अध्ययन किया जाएगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा था कि समझौते के अनुसार, अध्ययन का 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा जबकि शेष कंपनी से आएगा।
--आईएएनएस
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